नई दिल्ली। अगर किसी व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो गई है तो उसके आश्रित को आर्थिक रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल, जावन बा दरअसल, जीवन बीमा परिषद ने सोमवार (6 अप्रैल) को है ने सोमवार (6 अप्रैल) का है कहा कि सभी बीमा कंपनियां कोविड-19 के चलते हुई मौत क सिलासल म दावा का के सिलसिले में दावों का निपटान करने के लिए बाध्य हैं. परिषद ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक और निजी, दोनों जीवन बीमाकर्ता कोविड-19 से संबंधित किसी भी मृत्यु दावे return Insurance के निपटान के लिए प्रतिबद्ध हैं. परिषद ने कहा कि कोविड- 19 से मौत के दावों के मामले में फोर्स मेजर का प्रावधान लागू नहीं होगा.फोर्स मेजर का अर्थ है कि ऐसी अप्रत्याशित दशाएं, जब समझौते का पालन जब समझात बाध्यकारी नहीं होता. यह बयान उन ग्राहकों को भरोसा दिलाने क लिए जारी किया ग के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने इस संबंध में जीवन बीमा कंपनियों से सफाई मांगी थी और अफवाहों को दूर करने के लिए कहा था. सभी जीवन बीमा कंपनियों ने इस संबंध return Insurance control में व्यक्तिगत रूप से अपने ग्राहकों को सूचित किया है. जीवन बीमा परिषद के महासचिव एस एन भट्टाचार्य ने कहा कि कोविड-19 महामारी के वैश्विक और स्थानीय स्तर पर बढ़ते प्रकोप से प्रत्येक घर में जीवन बीमा की जरूरत को बल मिला है. जीवन बीमा उद्योग यह उपाय कर रहा है कि लॉक डाउन के कारण पॉलिसीधारकों को कम से कम दिक्कत हो और न हो, उन्हें डिजिटल माध्यमों के जरिए निर्बाध रूप से सहायता मिले, फिर चाहे वह कोविड-19 से संबंधित मृत्यु दावों का निपटान हो या पॉलिसी से संबंधित कोई दूसरी सेवा. उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में जीवन बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों के साथ हैं और ग्राहकों को अफवाहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए. सुनिश्चित करने के लिए हर
सभी बीमा कंपनियां कोविड-19 के चलते अपने ग्राहकों क सुविधा प्रदान करेगी.